अमेठी। जायस में प्रशासन की ओर से चिह्नित बस अड्डे की जमीन को लेकर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रशासन जिस जमीन को बंजर बता रहा है, उसी को लेकर सिविल न्यायालय रायबरेली में पहले से वाद विचाराधीन है। इसी प्रकरण में सिविल जज सीनियर डिवीजन अमित मिश्र ने जिलाधिकारी अमेठी, एसडीएम तिलोई को वादी के कब्जा-दखल में हस्तक्षेप नहीं करने का निर्देश दिया है।
जायस कस्बा निवासी नूर मोहम्मद के मुताबिक उन्होंने 27 मई 2025 को न्यायालय में दावा प्रस्तुत करते हुए कहा था कि संबंधित भूमि पर उनका कब्जा है और प्रशासनिक हस्तक्षेप की आशंका है। न्यायालय ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तीन जून 2025 को अमीन से मौके का मुआयना कराया था। बताया गया कि निरीक्षण के दौरान भूमि पर कई पेड़ पाए गए।
आरोप है कि इसके बाद भी प्रशासन की ओर से जेसीबी लगाकर अधिकांश पेड़ों को हटा दिया गया। उक्त भूमि पर केवल एक कोठरी को छोड़ा गया। इस पर न्यायालय में आपत्ति दर्ज कराई गई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों को वादी के कब्जे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने को कहा है। (संवाद)