अमेठी सिटी। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी नरेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए पात्रों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
आवेदन के समय दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र, आय व जाति प्रमाणपत्र, युवक एवं युवती का आयु का प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, निवास का प्रमाणपत्र एवं आधारकार्ड की छायाप्रति व शादी का कार्ड आदि अभिलेखों को अपलोड करना होगा। आवेदन के बाद हार्डकाॅपी कार्यालय में जमा करनी होगी। इसके बाद नियमानुसार पात्र दिव्यांगजनों के बैंक खाते में अनुदान राशि अंतरित की जाएगी। (संवाद)