अंबेडकरनगर। जिला न्यायालय ने हत्या में एक किशोर को लगभग तीन वर्ष, जबकि पशु क्रूरता में एक किशोर को कोर्ट ने ढाई वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। एक किशोर पर मारपीट में पांच सौ रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
कोर्ट ने अकबरपुर कोतवाली में तीन वर्ष पहले हत्या व घटना को छिपाने के आरोपी एक बाल अपचारी को दो वर्ष दस माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अकबरपुर कोतवाली में दर्ज पशु वध व पशु क्रूरता अधिनियम के मामले में नामजद एक बाल अपचारी को दो वर्ष छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। उस पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। टांडा कोतवाली में दर्ज मारपीट के मामले में आरोपी बाल अपचारी को दो माह के प्रोबेशन पर रखने के साथ ही पांच सौ रुपये का अर्थदंड लगाया गया।