अंबेडकरनगर। इब्राहिमपुर क्षेत्र में वर्ष 2019 में बहुभोज कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद के बाद एक व्यक्ति की रास्ते में रोककर हत्या कर दी गई थी। मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शुक्रवार को दो हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
इब्राहिमपुर के काजीपुर गांव की आंसूलता ने तीन मई, 2019 को पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बताया था उनके घर पर बहूभोज का आयोजन था। इसमें मनोज वर्मा व अभिनव उर्फ दिगंबर निवासी दरियारपुर बंजारा से रिश्तेदार शिव कुमार निवासी करीमपट्टी व दो-तीन अज्ञात रिश्तेदारों से विवाद हो गया था। इसके बाद शिव कुमार खाना खाकर अपने घर वापस जा रहे थे। रास्ते में मनोज व अभिनव ने शिव कुमार को नहर पुलिया के पास रोक लिया और उनकी पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। शव रामरतन विश्वकर्मा के खेत में पड़ा मिला था।
मामले में पुलिस ने हत्या व एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया था। मामले में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट के समक्ष दोनों पक्षों की ओर से अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। शुक्रवार काे न्यायाधीश रामविलास सिंह ने सुनवाई करते हुए दोनों दोषियों को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने की स्थिति में दोनों को चार-चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।