अंबेडकरनगर। पांच वर्ष पूर्व हत्या के दो दोषियों को कोर्ट ने मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सम्मनपुर के मीरूपुर माउख निवासी लालता प्रसाद के मुताबिक छह जुलाई 2020 को उनके बेटे कुलदीप 21 साल को उनके भाई कामता प्रासाद की बहू कंचन ने रात में धोखे से अपने घर बुलाया। उसके बाद अयोध्या जिले के गोसाईगंज के लालपुर बारा निवासी बलवंत के साथ मिलकर उनके बेटे की हत्या कर दी। इसके बाद रात दो बजे कंचन ने सूचना दी कि कुलदीप उनके कमरे में बेहोश पड़ा है, लेकिन मौके पर जाकर देखने पर उनका बेटा मृत पड़ा था।
10 जुलाई को पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। इसके बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया था। 20 जनवरी 2021 को पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इसी मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट रामविलास सिंह ने बलवंत और कंचन को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।