अंबेडकरनगर। करीब 28 साल पुराने मारपीट, गाली-गलौज और धमकी के मामले में न्यायालय जेसीडी/जेएम ने दो भाइयों को एक-एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कुल 1500 रुपये के अर्थदंड लगाया है।
भीटी थाने में दर्ज इस मामले से संबंधित मामले में दखपुर निवासी सगे भाई आशाराम और बलराम को न्यायालय ने दोषी माना। न्यायालय ने अभियुक्तों की उम्र और आर्थिक स्थिति को देखते हुए परिवीक्षा अपराधी अधिनियम की धारा चार का लाभ भी दिया। इसके तहत दोनों को छह माह की परिवीक्षा अवधि के लिए इस शर्त पर रिहा किया गया कि वे सदाचारी बने रहेंगे और 20-20 हजार रुपये के बंधपत्र तथा दो-दो प्रतिभूति प्रस्तुत करेंगे। (संवाद)