अंबेडकरनगर। उपभोक्ता फोरम ने किसान के नलकूप कनेक्शन की धनराशि हड़पने के मामले में एसडीओ के खिलाफ वारंट जारी किया है। 26 जुलाई को एसडीओ को कोर्ट में पेश किया जाएगा। नलकूप की धनराशि हड़पने के केस में आने वाले फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हैं।
जलालपुर तहसील के अमदही गांव निवासी राजेंद्र प्रताप सिंह ने 25 जुलाई 2013 को पावर कारपोरेशन के अकबरपुर के अधिशासी अभियंता समेत चार अन्य के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में वाद दायर किया था। वादकारी ने नलकूप कनेक्शन के लिए 2007 में आवेदन किया था। इसके लिए निर्धारित धनराशि भी विभाग के खाते में जमा कराई थी। दो वर्ष बीत जाने के बाद भी पावर कारपोरेशन ने न तो पैसा वापस किया और न ही कनेक्शन दिया। जिसके उपरांत राजेंद्र प्रताप ने 2009 में फोरम में वाद दायर किया था।
28 दिसंबर 2013 को तत्कालीन अध्यक्ष विजय प्रकाश मिश्र ने उनके हक में फैसला सुनाते हुए नौ प्रतिशत ब्याज की दर से 50 हजार रुपये व मानसिक क्षति के रूप में पांच हजार, वाद व्यय के लिए दो हजार रुपये दो माह के भीतर देने का आदेश दिया था। उस समय विभाग के अधिकारियों ने पैसे देने की बात जज के समक्ष कही थी। 11 वर्ष बीत जाने के बाद भी पावर कारपोरेशन ने भुगतान नहीं किया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रदोष आयोग के अध्यक्ष दयाराम ने एसडीओ नेवादा के खिलाफ वारंट जारी किया है। (संवाद)