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एनडीपीएस एक्ट में तीन साल की जेल

Thu, 06 Aug 2015 12:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/अंबेडकरनगर
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उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है। आदेश में कहा गया कि अर्थदंड अदा न करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामला टांडा कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है।
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7 जून 2014 को पुलिस ने शंकरजी मंदिर के निकट एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा था। तलाशी के दौरान उसके पास से 50 ग्राम स्मैक बरामद हुई। उसकी पहचान जावेद अहमद उर्फ भुट्टू निवासी छज्जापुर के रूप में हुई थी। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।
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