अंबेडकरनगर। पूर्व विधायक कटेहरी स्व. रामदेव पटेल के पुत्र समेत तीन को न्यायालय ने शुक्रवार को गैंगस्टर एक्ट में चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
16 फरवरी, 2009 को बेवाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष अली खान की डकैती और हत्या के मामले की विवेचना के दौरान पता चला था कि रैकवा रुइयांवा गोसाईगंज के रामदेव पटेल के पुत्र आनंद पटेल का एक संगठित गिरोह है, जिसमें सुरेंद्र यादव व रमेश वर्मा निवासी खजूरडीह सक्रिय सदस्य हैं। इस गिरोह ने बेवाना, महरुआ, अहिरौली और अकबरपुर क्षेत्रों में कई वारदातों को अंजाम दिया था और इनके खिलाफ कोई गवाही देने का साहस नहीं करता था।
इन तीनों के खिलाफ हत्या, डकैती, लूट व जानलेवा हमले जैसे कई मामले दर्ज थे। मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट प्रवीण कुमार ने मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को तीनों दोषियों को चार-चार वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड न देने की स्थिति में एक एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। बता दें कि स्व. रामदेव पटेल वर्ष 1993 में विधायक बने थे और इनका कार्यकाल 1996 तक रहा था।