अंबेडकरनगर। अलीगंज क्षेत्र में 65.76 लाख रुपये वापस मांगने पर तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देने के मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
दौलतपुर काजी निवासी सऊद अहमद ने अदालत में दिए प्रार्थनापत्र में बताया कि उनके पिता शमशेर अली को पैतृक कृषि भूमि अधिग्रहण के बदले 25 अक्तूबर 2018 को 1.31 करोड़ रुपये मुआवजा मिला था। आरोप है कि उनके मित्र सिराजुद्दीन ने डेयरी उद्योग शुरू करने के लिए दो नवंबर 2018 को 65.76 लाख रुपये उधार लिए थे। चार-पांच साल में रकम लौटाने का वादा किया, लेकिन भुगतान नहीं किया।
शमशेर अली की सात फरवरी 2020 को मृत्यु हो गई। इसके बाद सऊद ने कानूनी नोटिस भी भेजे, लेकिन रकम नहीं मिली।
आरोप है कि 27 जून 2026 की शाम टांडा से घर लौटते समय रेलवे क्रॉसिंग के पास सिराजुद्दीन ने तमंचा दिखाकर उन्हें रोक लिया और रुपये भूल जाने की धमकी दी।
पीड़ित ने थाने और एसपी से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद अदालत की शरण ली। सीओ टांडा प्रदीप सिंह चंदेल ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।