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Ambedkar Nagar News: मकान के बदले कृषि भूमि देने के दावे को कोर्ट ने ठुकराया

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अंबेडकरनगर। टांडा में मकान और कृषि भूमि पर पारिवारिक समझौते के आधार पर अधिकार दिलाने की मांग वाली अपील जिला जज चंद्रोदय कुमार की अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने सिविल जज, टांडा के आठ मई 2025 के फैसले को बरकरार रखा।
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मामले में जाहूर और एक अन्य ने दावा किया था कि वर्ष 2004 में पंचायत के सामने हुए पारिवारिक समझौते के तहत उन्होंने मोहल्ला सकारावल पश्चिम स्थित मकान में अपना कथित आधा हिस्सा अब्दुल रऊफ को दे दिया था। इसके बदले रऊफ ने ग्राम सकारावल में गाटा संख्या 528 की 0.471 हेक्टेयर कृषि भूमि में अपना पूरा हिस्सा उन्हें देने पर सहमति जताई थी।
वादियों के मुताबिक, वर्ष 2006 में अब्दुल रऊफ की मृत्यु के बाद उनके बेटों ने भी 22 जून 2014 को पंचायत के सामने समझौते को स्वीकार किया था। उन्होंने मकान की 31 मार्च 2021 की बिक्री के दस्तावेज समेत अन्य अभिलेखों के आधार पर अपना पक्ष रखा।
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हालांकि, अदालत ने पाया कि कथित समझौते के दस्तावेज की तारीख प्रमाणित नहीं थी। संपत्तियों में संबंधित पक्षों के हिस्से भी स्पष्ट रूप से साबित नहीं हुए। पर्याप्त और विधिक रूप से स्वीकार्य साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। इससे पहले निचली अदालत ने अनिवार्य निषेधाज्ञा का वाद भी खारिज कर दिया था।
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