अंबेडकरनगर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहन कुमार की अदालत ने दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाने के आरोपी धर्मेंद्र यादव की दूसरी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। आरोपी सम्मोपुर बनियानी (हंसवर) का निवासी है।
वर्ष 2022 में हंसवर क्षेत्र की एक किशोरी के साथ दुष्कर्म और उसका अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में धर्मेंद्र यादव के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। आरोपी पहले इस मामले में जमानत पर था, लेकिन सुनवाई के दौरान अदालत में अनुपस्थित रहने के कारण 14 फरवरी 2025 को उसके खिलाफ वारंट जारी किया गया था। करीब एक साल तक फरार रहने के बाद, पुलिस ने 23 फरवरी 2026 को उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
सुनवाई के दौरान आरोपी ने दलील दी कि उसे झूठा फंसाया गया है और वकील की अनुपस्थिति के कारण पिछली बार अदालत में प्रार्थना पत्र नहीं दिया जा सका था। कोर्ट ने पाया कि आरोपी पहले ही उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) के आदेश पर जमानत पा चुका था और वर्तमान गिरफ्तारी केवल वारंट के अनुपालन में हुई थी। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार कर ली।