अंबेडकरनगर। मारपीट व आर्म्स एक्ट के पांच अलग-अलग केस की बृहस्पतिवार को जिला न्यायालय ने सुनवाई कर 15 दोषियों पर अर्थदंड लगाया है।
अकबरपुर के कोटवा महमदपुर निवासी शैलेंद्र पांडेय के खिलाफ वर्ष 1996 में मारपीट का केस दर्ज हुआ था। कोर्ट ने दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा अकबरपुर के सिझौली निवासी जगदीश, शारदा, शब्बीर, कुमारी के खिलाफ वर्ष 2017 में दर्ज मारपीट के केस में प्रत्येक पर 700 रुपये, सम्मनपुर के शिवलीपुर निवासी चंटू मिश्र ऊर्फ देवर्षी पर वर्ष 2003 में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में एक हजार का अर्थदंड लगाया है। बसखारी के रुस्तमपुर निवासी संतलाल, अजय, राममूरत व राजकुमार के मारपीट के केस की सुनवाई कर 700-700 रुपये का जुर्माना लगाया है।
कटघर मूसा निवासी याद अली, तौहसीलदार ऊर्फ बडकू, रिमाज, अब्बास अली व रज्जाक पर वर्ष 2002 में दर्ज मारपीट के केस में प्रत्येक पर 2000 हजार का जुर्माना लगाया है। (संवाद)