अंबेडकरनगर। टांडा क्षेत्र के काजीपुरा निवासी रईस अहमद उर्फ अशरफी को हत्या के प्रयास के मामले में अपर सत्र न्यायालय प्रथम से जमानत मिल गई है। आरोपी को वर्ष 2019 में दर्ज मुकदमे में गैर जमानती वारंट के तहत न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया था।
टांडा के कस्बा पूरब काजीपुरा निवासी रईस अहमद उर्फ अशरफी के खिलाफ वर्ष 2019 में जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया गया था। आरोपी की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया कि वह निर्दोष है तथा उसे रंजिशवश मुकदमे में फंसाया गया है। बताया गया कि वह रोजी-रोटी के सिलसिले में बाहर रहता है और मुकदमे की पैरवी सह आरोपी की ओर सेजा रही थी। इसी दौरान उसकी हाजिरी माफी न लग पाने के कारण गैर जमानती वारंट जारी हो गया और उसे 27 मार्च 2026 को जेल भेज दिया गया।
मामले में अपर सत्र न्यायालय प्रथम ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। अदालत ने आरोपी को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें एवं निजी मुचलका प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया है। (संवाद)