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Ambedkar Nagar News: छेड़छाड़ और हमले के आरोपियों को नहीं मिली राहत

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अंबेडकरनगर। जलालपुर थाना क्षेत्र में मारपीट, घर में घुसकर हमला, छेड़छाड़ और धमकी के मामले में दाखिल पुनरीक्षण याचिका को जिला एवं सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया है। अदालत ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पूर्व आदेश को सही माना है।
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दरअसल, जलालपुर की एक महिला ने गांव के ही नरसिंह यादव समेत 12 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे। पीड़िता के अनुसार, 26 जनवरी 2019 की शाम जमीन के विवाद में आरोपियों ने उसके घर पर हमला किया। आरोप है कि हमलावरों ने गाली-गलौज की, लाठी-डंडों से परिवार को पीटा और दो आरोपियों राजेंद्र व देवेंद्र ने महिला के साथ अश्लील हरकतें कीं।
कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने प्राथमिकी तो दर्ज की लेकिन जांच के बाद मामले में अंतिम रिपोर्ट लगा दी थी। पीड़िता ने इस रिपोर्ट को अदालत में चुनौती देते हुए प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की। उसका तर्क था कि पुलिस ने निष्पक्ष जांच नहीं की और मेडिकल रिपोर्ट व गवाहों के बयानों को नजरअंदाज किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस की अंतिम रिपोर्ट को खारिज करते हुए मामले को शिकायत वाद के रूप में चलाने का आदेश दिया था।
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आरोपी पक्ष ने इसी आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की थी। सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट के पास यह कानूनी अधिकार है कि वह पुलिस रिपोर्ट को खारिज कर प्रोटेस्ट पिटीशन को शिकायत के तौर पर स्वीकार करे। इसलिए सीजेएम द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया कानून के दायरे में है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। कोर्ट ने आरोपियों की याचिका को खारिज करते हुए 18 जून 2025 के पुराने आदेश को बरकरार रखा है।
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