अंबेडकरनगर। फर्जी शिक्षिका प्रकरण के आरोपी की जमानत अर्जी प्रभारी जनपद न्यायाधीश ने खारिज कर दी। बीएसए अतुल कुमार सिंह ने बीते छह जून को आलापुर थाने में दर्ज कराए गए केस में कहा था कि मैनपुरी निवासी अनामिका शुक्ला की नियुक्ति संविदा शिक्षक के पद पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, रामनगर में हुई थी। बाद में पता चला कि इसी नाम पर कई अन्य जिलों में नौकरी की जा रही है।
पुलिस ने अज्ञात के विरुद्घ केस दर्ज कर लिया था। बाद में अनामिका शुक्ला बनकर नौकरी करने वाली एक महिला को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया था। इसी मामले में पुलिस ने एक अन्य अभियुक्त पुष्पेंद्र सिंह को भी जेल भेजा था। अवर न्यायालय में अर्जी खारिज होने के बाद अभियुक्त ने जनपद न्यायाधीश के सामने जमानत अर्जी प्रस्तुत की, जिसे खारिज कर दिया गया।