राजेसुल्तानपुर (अंबेडकरनगर)। नवसृजित नगर पंचायत जहांगीरगंज में विकास कार्यों और आय बढ़ाने के उद्देश्य से हाउस टैक्स (गृह कर), लाइसेंस शुल्क और मानचित्र शुल्क की वसूली बृहस्पतिवार से शुरू हो गई है। अब सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और भवन स्वामियों को निर्धारित मानकों के अनुसार कर (टैक्स) जमा करना होगा।
नगर पंचायत क्षेत्र की सभी दुकानों को अनिवार्य रूप से लाइसेंस शुल्क देना होगा। साथ ही नए निर्माण या संशोधन के लिए अब मानचित्र (मैप) शुल्क भी देय होगा। सभी संपत्तियों पर हाउस टैक्स लागू कर दिया गया है। नगर पंचायत क्षेत्र में जमीन की खरीद-बिक्री पर दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टांप शुल्क भी लागू हो गया है। नगर पंचायत ने करदाताओं की सुविधा के लिए बारकोड प्रणाली शुरू की है। इसके अलावा, धनराशि सीधे नगर पंचायत के अधिकृत बैंक खाते में भी जमा की जा सकती है।
अधिशासी अधिकारी उमेश कुमार पासी ने बताया कि वसूली प्रक्रिया के लिए अनुराग पांडेय, संदीप दूबे, ध्रुव प्रसाद और अमरेंद्र उपाध्याय समेत अन्य कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। टीम को पूरी पारदर्शिता बरतने और निर्धारित दरों पर ही वसूली करने के निर्देश दिए गए हैं। बताया कि टैक्स से प्राप्त राजस्व का उपयोग सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट और अन्य मूलभूत सुविधाओं के विस्तार में किया जाएगा। कर संग्रहण से नगर के विकास को नई गति मिलेगी।