अंबेडकरनगर। अलग-अलग मामलों में चार किशोर समेत छह दोषियों पर कोर्ट ने अर्थदंड लगाया। बाल अपचारियों को आठ माह तक के प्रोबेशन पर रखने का आदेश हुआ। चोरी के मामले में एक अभियुक्त को दस माह के कारावास की सजा हुई।
विस्फोटक अधिनियम में तीन वर्ष पहले भीटी थाने में दर्ज मामले में जनपद न्यायालय में अहिरौली थाना क्षेत्र निवासी आरोपी राजेंद्र प्रसाद को पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। बसखारी थाने में दर्ज चोरी के एक मामले में गिरफ्तार आरोपी जलालपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर निवासी अजय कुमार को दस माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई।
जैतपुर थाने में दो वर्ष पहले लूट के मामले में बाल अपचारी को आठ माह के प्रोबेशन पर रखने के साथ ही दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इसी थाने में एक बाल अपचारी को चोरी के मामले में छह माह के प्रोबेशन और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
बसखारी थाने में अप्राकृतिक दुष्कर्म मामले में नामजद आरोपी पर 6500 रुपये का अर्थदंड जबकि अहिरौली थाने में मारपीट के मामले में एक बाल अपचारी को एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।