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बदनीयती से घर में घुसने के दोषी को तीन साल की सजा

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अंबेडकरनगर। बदनीयती से घर में घुसकर बच्चों के साथ मारपीट करने के दोषी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने तीन वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। साथ ही दोषी पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। आदेश में कहा कि यदि अर्थदंड की रकम न अदा की गई तो तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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करीब तीन वर्ष पूर्व एक महिला ने सम्मनपुर थाने में केस दर्ज कराया था। बताया कि 30 अक्तूबर को वह रात करीब 10 बजे वह शौच के लिए घर से बाहर गई थी। घर के बाहरी दरवाजे पर उसने ताला लगा दिया था। इसी बीच गलत नीयत से बृजेश पटवा निवासी माउख चाकू लेकर पीछे के रास्ते से उसके घर में घुस गया। इसके बाद उसकी 16 वर्षीय पुत्री का हाथ पकड़ कर खींचने लगा। इस पर उसकी पुत्री चीखने लगी। इस पर उनका पुत्र जाग गया और वह बहन को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। परंतु आरोपी दोनों पर भारी पड़ा और मौके से भाग निकला, लेकिन चाकू घर में ही छूट गया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर विवेचना शुरू की।
मामला सत्र परीक्षण के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार के समक्ष पेश हुआ। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष चंद्र वर्मा ने न्यायालय के समक्ष आवश्यक गवाह व साक्ष्य प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोषी बृजेश पटवा को तीन वर्ष की सजा सुनायी। साथ ही 11 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। आदेश में कहा कि यदि अर्थदंड अदा न किया गया तो आरोपी को तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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