अंबेडकरनगर। प्रसिद्ध मंशापुर कुटी के बहुचर्चित मामले में विभिन्न भूखंडों पर हुए अवैध कब्जे को हटवाने का निर्देश प्रभारी सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दिया है। बाबा डम्मरदास नेहालदास से जुड़ी मंशापुर कुटी पर आधिपत्य को लेकर लंबे समय से विवाद की स्थिति चली आ रही है।
बीते दिनों साध्वी रंगीता ने खुद को उत्तराधिकारी व सर्वराहकार बताते हुए कहा था कि मंशापुर कुटी तथा विभिन्न भूखंडों पर अवैध कब्जा किया गया है। उनके पक्ष में तमाम विधिक साक्ष्य व प्रक्रिया है। इसके बाद भी विपक्षी मंदिर प्रबंधन पर कब्जा करने के साथ ही भूखंड पर भी कब्जा किए हुए हैं। साध्वी रंगीता ने इसे लेकर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। मामला उच्च न्यायालय तक गया।
इसी क्रम में अब प्रभारी सिविल जज सीनियर डिवीजन ने आदेश जारी कर सीओ भीटी व एसओ महरुआ को निर्देशित किया है कि वह इसी न्यायालय द्वारा 10 फरवरी को दिए गए आदेश का पालन सुनिश्चित करें तथा प्रतिवादियों द्वारा विभिन्न भूखंडों पर किए गए कब्जे को हटवा कर वादिनी को कब्जा हस्तगत कराएं। उधर कोर्ट के इस आदेश के बाद भी पालन न कराने का आरोप साध्वी रंगीता व उनके परिवारीजनों ने लगाया है।
कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़े अवैध कब्जे के मामले में कोर्ट का स्पष्ट आदेश होने के बाद भी प्रशासन मनमानी कर रहा है। पुलिस ने पहले 10 फरवरी के आदेश को यह कहकर टाल दिया कि वह स्पष्ट नहीं है। इसके बाद जब कोर्ट ने 17 फरवरी को और ज्यादा स्पष्ट तरीके से आदेशित किया, तो अब भी टालमटोल की जा रही है। उधर, सीओ भीटी रुकमणि वर्मा ने कहा कि मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।