अंबेडकरनगर। अहिरौली क्षेत्र में वर्ष 2025 में दर्ज बाइक चोरी के मामले में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) एफटीसी/जेएम रूपांशु आर्य की कोर्ट ने वाहन को पंजीकृत मालिक के पक्ष में सुपुर्द करने का आदेश दिया है। अकबरपुर के बभनगवां सिझौली गांव निवासी प्रदीप ने प्रार्थना पत्र में बताया था कि छह नवंबर 2025 को उनका भाई श्रवण बाइक पर जिला अस्पताल अकबरपुर से दवा लेकर लौट रहा था।
एक अज्ञात व्यक्ति कटेहरी बाजार तक छोड़ने की बात कहकर बाइक पर बैठ गया। रास्ते में आरोपी ने बाइक चलाने की इच्छा जताई। कटेहरी बाजार स्थित मछली मंडी के पास श्रवण लघुशंका के लिए उतरा। लौटने पर आरोपी बाइक लेकर जा चुका था। अहिरौली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। बाइक मिलने पर प्रदीप ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर खुद को वाहन का पंजीकृत स्वामी बताते हुए सुपुर्दगी की मांग की।
कोर्ट ने मामले में थाना अहिरौली से रिपोर्ट तलब की। पुलिस की रिपोर्ट में बताया गया कि बरामद बाइक थाना परिसर में सुरक्षित खड़ी है। प्रदीप ने अदालत में वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा दस्तावेज और आधार कार्ड की प्रति भी प्रस्तुत की। इस आधार पर कोर्ट ने 30 हजार रुपये के निजी बंधपत्र और समान राशि की एक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर वाहन सुपुर्द करने का आदेश दिया।