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Ambedkar Nagar News: हर मतदाता को नहीं देना होगा पहचान या निवास प्रमाण पत्र

Fri, 31 Oct 2025 11:57 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
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अंबेडकरनगर। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 22 साल बाद शुरू किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में हर मतदाता को पहचान या निवास प्रमाण पत्र देना जरूरी नहीं होगा। आयोग ने वर्ष 2003 की मतदाता सूची को आधार बनाते हुए वर्तमान सूची से मिलान का निर्देश दिया है। जिन मतदाताओं के नाम उस सूची में दर्ज हैं, उन्हें किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी।
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बीएलओ एप में ऐसे मतदाताओं के नाम हरे रंग से चिह्नित होंगे। इनके सिर्फ नाम, माता-पिता का नाम और मोबाइल नंबर की पुष्टि होगी। जिले में करीब 18.70 लाख मतदाता हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सदानंद गुप्ता ने बताया कि 2003 की सूची में दर्ज नामों का सत्यापन एप के माध्यम से स्वत: हो जाएगा। यदि किसी परिवार के एक सदस्य का नाम पहले से सूची में है, तो अन्य सदस्यों को निवास प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी। बीएलओ केवल पारिवारिक संबंध और पते का सत्यापन करेंगे, जिससे नाम जुड़वाने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी।
उन्होंने बताया कि अगर किसी मतदाता का नाम 2003 की सूची में नहीं है, लेकिन उसके माता या पिता का नाम दर्ज है, तो भी उसे दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना होगा। ऐसे मतदाता केवल पारिवारिक संबंध और पूर्व पते का विवरण देंगे। जो मतदाता लंबे समय से एक ही पते पर रह रहे हैं और जिनका पता बिजली बिल, बैंक पासबुक या राशन कार्ड जैसे सरकारी अभिलेखों में दर्ज है, उन्हें भी दस्तावेजों से छूट मिलेगी।
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हालांकि, नए मतदाता, स्थानांतरित व्यक्ति या जिनका पुराना रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, उन्हें पहचान के लिए दस्तावेज देने होंगे। एडीएम डाॅ. सदानंद गुप्ता ने बताया कि एसआईआर के दौरान बीएलओ घर-घर जाकर दो प्रतियों में पहले से भरा हुआ फार्म देंगे। इसमें पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर, आधार संख्या मतदाताओं को भरना होगा। इसमें से एक फार्म बाद में बीएलओ ले जाएंगे और एक फार्म पर रिसीविंग देंगे।
सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी विशेष छूट
सरकारी सेवा में कार्यरत अधिकारी या कर्मचारियों को सत्यापन के दौरान विशेष राहत मिलेगी। वह अपने विभागीय पहचान पत्र या सेवा प्रमाणपत्र से ही पहचान सिद्ध कर सकेंगे। उन्हें आधार, पैन या निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।



इन दस्तावेजों में से किसी एक की होगी जरूरत

सत्यापन के लिए आयोग की ओर से मान्य 12 दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करना होगा। इनमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सरकारी/अर्धसरकारी पहचान पत्र, छात्र पहचान पत्र, बिजली-पानी-टेलीफोन बिल, बैंक या डाकघर पासबुक, राशन कार्ड, किराया अनुबंध, सरकारी आवास पत्र या गैस कनेक्शन की रसीद में से किसी एक को मान्य माना जाएगा।
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