अंबेडकरनगर। जैतपुर इलाके में छह नवंबर को हुई आजमगढ़ के राजकमल यादव की हत्या के मामले में आरोपी सत्येंद्र यादव की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी है।
आजमगढ़ के अहरौला क्षेत्र के हांसापुर निवासी राजकमल की जैतपुर के तिघरा गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में अहरौला निवासी काली प्रसाद जायसवाल, हांसापुर निवासी रामसिंह उर्फ बड़े टिल्लू, अवनीश यादव, विशुनपुर निवासी पंकज गिरी नामजद हुए थे। पुलिस ने शूटर सत्येंद्र यादव उर्फ छोटू निवासी जैतपुर समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। निचली अदालत से जमानत याचिका दाखिल होने के बाद सत्येंद्र यादव ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की थी। न्यायायालय ने केस डायरी व अन्य तथ्यों का परीक्षण करते हुुए अपराधी की गंभीरता के आधार पर आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।