अलीगंज थाने में शीतला प्रसाद वर्मा ने दर्ज कराई प्राथमिकी में कहा है कि बीते 24 मई की रात उसका पुत्र प्रेमसागर वर्मा डीजे वाहन लेकर दरियापुर गांव बारात गया हुआ था।
देर रात जगन्नाथ वर्मा का वाहन लेकर उसका पुत्र वापस आ रहा था। बिहरा गांव के निकट जब वह पहुंचा था कि तभी गांव के पटीदार सिपाही लाल शर्मा, नंदलाल शर्मा व बजरंगी लाल शर्मा वहां दो बाइक से पहुंचे और उसके पुत्र को गोली मार दी। इसके बाद वे सब फरार हो गए।
मामले में पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। जेल में निरुद्ध आरोपी बजरंगी लाल शर्मा ने जनपद न्यायाधीश के समक्ष जमानत के लिए अर्जी दी थी। जनपद न्यायाधीश ने पूरे मामले में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का संज्ञान लिया और जमानत अर्जी खारिज कर दी।