अंबेडकरनगर। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट राम विलास सिंह ने हत्या के दो आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
टांडा कोतवाली के आसोपुर बगिया गांव में 26 मार्च 2019 की सुबह आठ बजे पति शिवमूरत, अपनी पत्नी प्रेमा देवी और बेटाें संजय व ध्रुव कुमार के साथ खेत में खरबूजे की सिंचाई कर रहे थे। दोपहर 12 बजे गांव के राधे यादव व मनोज यादव दो लोगाें के साथ खेत में आए और कहा कि तुम्हारे गेहूं व सरसों की फसल जानवर खा रहे हैं। उनकी बात पर विश्वास करके शिवमूरत गेहूं और सरसों के खेत की तरफ गए थे। उनके पीछे-पीछे राधे व मनोज भी अपने साथियों के साथ गए थे। देर शाम तक जब शिवमूरत घर नहीं पहुंचे तो उनकी खोजबीन शुरू की गई।
27 मार्च की दोपहर 12 बजे प्रेमा अपने पति की तलाश में खेत की तरफ गईं थीं। वहां खेत में शिवमूरत का शव मिला था। जमीनी रंजिश में उनकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। प्रेमा की तहरीर पर पुलिस ने राधे व मनोज के खिलाफ नामजद हत्या का केस टांडा कोतवाली में दर्ज किया गया था। पुलिस ने 14 मई 2019 को दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसी केस में मंगलवार को राधे व मनोज को सजा सुनाई गई।