अंबेडकरनगर। करीब पांच साल पहले रुपये के लेनदेन के विवाद में एक युवक की तीन लोगों ने फावड़ा से प्रहार कर बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस मामले में एक दोषी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
इब्राहिमपुर के ग्राम करमपुर बरसावा निवासी रघुनंदन पांडेय ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि गांव के सतीश पांडेय के पास उनका 50 हजार रुपये बकाया था। इसके लिए रघुनंदन व उनके पुत्र राजकुमार कई बार सतीश से कह चुके थे। तीन मई 2020 को उनका पुत्र राजकुमार उर्फ दादू घर लौट रहे थे। रास्ते में सतीश पांडेय ने अपने साथी शिवकुमार पांडे उर्फ ट्रेलर व मंसाराम उर्फ डॉक्टर ने पुत्र को रोक लिया और ट्यूबवेल के पास ले गए। यहां फावड़ा से प्रहार कर राजकुमार की बेरहमी से हत्या कर दी थी।
मामले की छानबीन के दौरान पुलिस ने तीनों हत्यारोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था, हालांकि मुख्य आरोपी सतीश पांडेय आज तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका है। मंशाराम की मौत हो चुकी है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम जया पाठक ने मामले की सुनवाई करते हुए दोषी शिव कुमार पांडेय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न जमा करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
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छेड़छाड़ के आरोपी को साढ़े तीन वर्ष का सश्रम कारावास
अंबेडकरनगर। इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र में करीब चार वर्ष पूर्व एक किशोरी से छेड़छाड़, मारपीट व अश्लील फोटो वायरल करने की घटना हुई थी। इस मामले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट ने अभियुक्त संदीप हनिवासी निवासी माधवपुर को तीन वर्ष छह माह के सश्रम कारावास व चार हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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चार अभियुक्तों पर लगा जुर्माना
अंबेडकरनगर। अहिरौली में 16 वर्ष पूर्व मारपीट के मामले में लिखी गई एनसीआर के मामले में रामरूप, जियाराम, रामजनम व इंद्रजीत निवासी चनही पकड़ी को एसीजेएम ने एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। संवाद