अंबेडकरनगर। थाना क्षेत्र बेवाना में 13 वर्ष पहले हुई लूट व दोहरे हत्याकांड के तीन आरोपियों को अपर जनपद न्यायाधीश विजय कुमार डुंगराकोटी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनमें से एक आरोपी दिवंगत पूर्व विधायक रामदेव पटेल का पुत्र है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया है।
वादी नरसिंह जायसवाल ने 13 वर्ष पहले दर्ज कराए केस में कहा था कि उनकी रामपुर सकरवारी बाजार में ज्वैलरी की दुकान है। शाम को दुकान बंद कर बैग में आभूषण लेकर जैसे ही दुकान से पिता अमीचंद बाहर आए, तभी बदमाशों ने गोली मारकर बैग छीन लिया।
स्थानीय विकास सिंह ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की तो उनको भी गोली मार दी। इसके बाद बदमाश भाग गए। जिला अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया था।
घटना के अगले दिन स्वाट टीम व अहिरौली थाने की पुलिस ने तिवारीपुर मोड़ के पास मुठभेड़ में घटना में शामिल अयोध्या जनपद के गोशाईगंज थाना क्षेत्र के महबूब सैदवा निवासी आनंद पटेल, महरुआ थाना क्षेत्र के खजूरडीह निवासी सुरेंद्र यादव व इसी गांव के रमेश वर्मा को गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस टीम पर फायरिंग व मुठभेड़ का केस अहिरौली थाने में दर्ज कर तीनों बदमाशों को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से लूटे गए सोने-चांदी के जेवरात के साथ ही असलहे भी बरामद किए।
शासकीय अधिवक्ता दिलीप सिंह ने बताया कि लूट व दोहरे हत्याकांड के इस अत्यंत महत्वपूर्ण मामले में अपर जनपद न्यायाधीश विजय कुमार डुंगराकोटी ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
बताया कि अलग-अलग धाराओं में सभी अभियुक्तों पर 55-55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बताते चलें कि इनमें से एक आरोपी आनंद पटेल कटेहरी से विधायक रहे रामदेव पटेल का पुत्र है। रामदेव का बीते दिनों निधन हो चुका है।