अंबेडकरनगर। अकबरपुर क्षेत्र के वर्ष 2024 के छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित प्रथम) परविंद कुमार की कोर्ट ने दो आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी अकबरपुर के सिसानी अखईपुर के ग्राम प्रधान अशोक कुमार निषाद और रामकमल ने न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया था।
गांव की एक युवती ने शिकायती पत्र में बताया कि 28 जुलाई 2024 को सुबह करीब छह बजे उनके माता-पिता खेत में कार्य करने गए थे। परिस्थिति का फायदा उठाकर आरोपियों ने घर में घुसकर उनके साथ अभद्रता करते हुए छेड़खानी की। विरोध करने पर पिटाई की गई। बीच-बचाव करने पहुंचे पिता को भी पीटा गया। इससे पूर्व भी कई बार आरोपी इस प्रकार की घटना को अंजाम दे चुके हैं।
पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।अग्रिम जमानत आवेदन में आरोपियों ने मामले को झूठे तथ्यों पर आधारित होने की बात कही। यह भी तर्क दिया गया कि एक आरोपी सरकारी सेवा में है और परिवार के पूर्व ग्राम प्रधान रहने को लेकर रंजिश के कारण फंसाया गया है। मामले की परिस्थितियों, आरोपों की गंभीरता और पुलिस रिपोर्ट को देखते हुए कोर्ट ने दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।