आलापुर। तहसील क्षेत्र के रामकोला गांव से जुड़े एक बेदखली मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। आलापुर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहे इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने आलापुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्री को तलब किया है। दोनों को मंगलवार को अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है।
बताया जा रहा है कि यह विवाद करीब एक साल पुराना है, जिसमें काफी समय से कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाई थी। मामले में तेजी लाने और उचित दिशा-निर्देश जारी करने की मांग को लेकर वादी योगेश ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने देखा कि स्थानीय वकीलों की हड़ताल और कार्य से विरक्त रहने के कारण मामले की सुनवाई बार-बार टलती रही। कोर्ट ने इस पर गहरी नाराजगी जताई।
आलापुर अधिवक्ता संघ के महामंत्री नरेंद्र यादव ने इस बताया कि हम न्यायपालिका के आदेश का पूरा सम्मान करते हैं। निर्धारित तिथि (मंगलवार) को हाईकोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर हम संगठन का पक्ष मजबूती से रखेंगे।