अंबेडकरनगर। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट परविंद कुमार ने एक आरोपी को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
मामला डेढ़ दशक पहले भीटी थाना क्षेत्र से जुड़ा है। तत्कालीन एसओ खुर्शीद अहमद ने बनगांव निवासी जितेंद्र सिंह के खिलाफ गैंगस्टर का एक मुकदमा दर्ज किया था। कहा था कि जितेंद्र पर हत्या व धमकी का मामला दर्ज है। कहा गया कि जितेंद्र व उसके पिता राजेंद्र सिंह मिलकर एक गैंग चलाते हैं। जितेंद्र को जेल जाने के बाद जमानत मिल गई थी। अब गिरोहबंद अधिनियम के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश परविंद कुमार ने उसे दोषी पाया। चार वर्ष की सजा सुनाने के साथ अर्थदंड भी लगाया। कहा कि अर्थदंड पूरा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतना होगा।