अंबेडकरनगर। न्यायालय ने दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के दोषी पति समेत चार को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अयोध्या जिले के बीकापुर थाने के धमपारा बहीउदीनपुर निवासी रामलाल के मुताबिक उन्होंने अपनी बेटी संध्या का विवाह अंबेडकरनगर के भीटी के अढ़नपुर कोहरा पुरवा निवासी बबलू के साथ किया था। शादी के बाद से ही उनकी बेटी को उनका पति, देवर पंकज, ससुर दृगपाल और सास अमरावती दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। बेटी ससुराल में हो रहे अत्याचार के बारे में अपनी बहन से बताती थी।
13 जुलाई 2022 को सुबह फोन से उनकी बेटी की मौत की जानकारी दी गई थी। इसके बाद उन्होंने थाने पहुंच दामाद, बेटी के देवर, सास और ससुर के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कराया था। इसी मामले की सुनवाई के दौरान बुधवार को अपर जिला जज जया पाठक ने पति बबलू, देवर पंकज, ससुर दृगपाल और सास अमरावती को 10 साल का कारावास और सात-सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। (संवाद)