अंबेडकरनगर। अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने साल दोषियों पर अर्थदंड लगाया है। एसीजेएम कोर्ट ने शनिवार को सम्मनपुर के 24 साल पुराने मारपीट के मामले में तीन दोषियों पर अर्थदंड लगाया है।
इनमें सत्यप्रकाश, उसका पुत्र हनुमान उर्फ उत्तम व पुरुषोत्तम उर्फ गुड्डू निवासी मैनुद्दीनपुर शामिल हैं। तीनों को 2500-2500 रुपये का जुर्माना जमा करना होगा। राजेसुल्तानपुर के 20 साल पुराने मारपीट के मामले में रामप्रीत निवासी बरोहापुरा पर 500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसी थाना क्षेत्र के वर्ष 2010 के मारपीट के मामले में जगदंबा प्रसाद तिवारी, सुनील तिवारी व देवेंद्र तिवारी निवासी मुबारकपुर पीकार पर दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अहिरौली के वर्ष 2002 के मारपीट के मामले में रामनयन व सुभाष निवासी मझगवां यरकी पर 1200-1200 रुपये का अर्थदंड लगाया है।