अंबेकरनगर। दीपावली पर पटाखों की बिक्री के लिए अब तक अग्निशमन विभाग ने 84 आवेदकों को दुकानें लगाने की अनुमति दी है। अब तक 100 से अधिक लोगों ने दीपावली पर पटाखों की बिक्री के लिए दुकान संचालित किए जाने की अनुमति के लिए आवेदन किया है। इस दौरान सभी दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई है कि दुकान पर बिक्री के लिए तय मात्रा से अधिक पटाखे व आतिशाबाजी का स्टॉक न रखे। जांच में दोषी मिलने पर मौके पर ही अनुमति निरस्त करने की कार्रवाई होगी।
अग्निशमन विभाग ने आतिशबाजी की दुकानों पर बिक्री के दौरान लापरवाही बरतने से होने वाले हादसों की रोकथाम के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। जिला अग्निशमन अधिकारी जेपी सिंह ने बताया कि दीपावली पर पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी दुकानें खुले स्थान पर टिन शेड में ही लगाई जाएंगी। दुकानों के निर्माण में ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग नहीं होगा। दो बिक्री केंद्रों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी हो। आतिशबाजी दुकान पर धूपबत्ती, मोमबत्ती, पेट्रोमेक्स लैंप, नेक्ड लाइट का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। वहां धूम्रपान पूर्णरूप से वर्जित रहेगा।
बताया कि दुकानों पर निर्धारित मात्रा से अधिक आतिशबाजी सामग्री भी बिक्री के लिए नहीं रखी जाएंगी। नाबालिगों को पटाखे भी नहीं बेचे जाएंगे। आतिशबाजी विक्रय स्थल पर आपातकालीन रास्ते पर न तो कोई वाहन खड़ा होगा न ही भीड़ जुटेगी।
अग्निशमन विभाग के जिम्मेदारों ने आम लोगों से भी अपील की है कि वह दीपावली पर गुणवत्ता वाले ब्रांडेड पटाखे ही खरीदें। इससे पटाखा छुड़ाते समय जोखिम का खतरा काफी कम हो जाता है। साथ ही आग लगने की स्थिति से निपटने के लिए पानी की बाल्टी भी पास में ही रखें।