जैतूपुर के प्रतापपुर निवासी हौसिला ने जैतपुर में दर्ज कराई प्राथमिकी में कहा था कि उनकी भतीजी किरन का विवाह पांच वर्ष पूर्व नूरपुर कला निवासी उदयभान के साथ हुआ था। दहेज में बाइक की मांग को लेकर उसकी प्रताड़ना की जा रही थी। बाद में 22 जुलाई 2014 को उसकी हत्या कर दी गई।
इसी मामले में अपर जनपद न्यायाधीश चतुर्थ अनिल कुमार ने पति उदयभान व ससुर रामउजागिर समेत छह आरोपियों को आठ आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। सभी आरोपियों पर दस दस हजार रुपये का आर्थिक दण्ड भी लगाया गया है।