फर्जी दस्तावेज के आधार पर विद्यालय की मान्यता देने के मामले में विद्यालय प्रबंधक के विरुद्ध केस दर्ज करने का आदेश हुआ है। डीएम की संस्तुति के बाद खण्ड शिक्षाधिकारी जलालपुर ने केस दर्ज करने के लिए थाने में तहरीर दे दी है।
गत दिनों डीएम को शिकायत मिली थी कि जलालपुर में फरीदपुर गांव स्थित योगी वैदिक पाठशाला योगी आश्रम के प्रबंधक ने भूमि का फर्जी दस्तावेज दिखाकर मान्यता ले ली है। डीएम ने बीएसए, एसडीएम जलालपुर व कानूनगो की तीन सदस्यीय टीम का गठन कर पूरे मामले की जांच का निर्देश दिया।
टीम ने जांच किया कि जिस भूमि को दिखाकर विद्यालय प्रबंधक ने मान्यता प्राप्त की है वह नवीन परती के नाम से दर्ज है। टीम ने जांच रिपोर्ट सौंपी तो डीएम ने मान्यता प्रत्याहरण के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा। उच्चाधिकारियों के निर्देश के बाद गत दिवस बीएसए ने 27 जून 2017 को मान्यता वापस ले ली।
डीएम अखिलेश सिंह ने गत 10 जुलाई को धोखाधड़ी व तथ्य छिपाने के मामले में प्रबंधक रामबरन अग्रवाल के विरुद्ध केस दर्ज कराने की संस्तुति की। शनिवार को खण्ड शिक्षाधिकारी ने जलालपुर थाने में केस दर्ज करने के लिए तहरीर दी। एसओ शकुंतला उपाध्याय ने बताया कि तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।