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Ambedkar Nagar News: त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में रहेंगे मतगणना स्थल

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अंबेडकरनगर। मतगणना को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए सभी चार मतगणना स्थल त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में रहेंंगे। सभी जगहों को मिलाकर कुल एक प्लाटून व डेढ़ सेक्शन पीएसी की तैनाती गई है। मतगणना स्थल पर चप्पे-चप्पे पर सिविल पुलिसकर्मी की भी तैनाती रहेंगे। पूरी मतगणना सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में निपटेगी।
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मतदान को सकुशल निपटाने के बाद अब पुलिस प्रशासन का पूरा फोकस मतगणना को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने पर है। इसे देखते हुए ही मतगणनास्थल के चारों तरफ सुरक्षा के तीन घेरे रहेंगे। एएसपी संजय राय ने बताया कि मतगणना केंद्र के निकट हाफ सेक्शन पीएसी व गारद की तैनाती रहेगी। मतगणनास्थल परिसर में एक एसएचओ व एक सेक्शन पीएसी तथा मतगणना परिसर के बाहर दो एसएचओ व एक प्लाटून पीएसी लगाई गई है।
इसके अलावा मतगणनास्थल के चप्पे-चप्पे पर सिविल पुलिस कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। बताया कि मतगणना के दौरान जोनल व सेक्टर मोबाइल टीम भी लगातार संबंधित क्षेत्र में भ्रमण करती रहेंगी।
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पासधारकों को ही मिलेगा प्रवेश
एएसपी ने बताया कि सिर्फ पासधारकों को ही मतगणना परिसर में प्रवेश करने दिया जाएगा। पत्रकारों के लिए बैठने की अलग व्यवस्था की गई है। उन्हें लाउडस्पीकर पर मतगणना से संबंंधित जानकारियां दी जाती रहेंगी। मतगणना कक्ष में सिर्फ मतगणना में लगे कर्मचारियों, प्रत्याशियों के अभिकर्ताओं व प्रत्याशियों को ही प्रवेश करने दिया जाएगा।

दुकानों पर नहीं होगी भीड़
मतगणना के दौरान ईदगिर्द की दुकानें तो खुली रहेंगी लेकिन भीड़ नहीं एकत्र होने दी जाएगी। एएसपी संजय राय ने कहा कि चाय पान, मिठाई की दुकान के अलावा होटल व ढाबों पर किसी भी प्रकार की भीड़ नहीं होने दी जाएगी। यदि कहीं भीड़ एकत्र होती मिली तो उसे हटाया जाएगा। इसके लिए लगातार पुलिस की टीमें भ्रमण करती रहेंगी।

अपराधी नहीं बनेंगे एजेंट
मतगणना को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए शुक्रवार को एसपी अजीत सिन्हा ने जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए। कहा कि कोई भी प्रत्याशी किसी आपराधिक प्रवृति वाले व्यक्ति को अपना एजेंट न बनाए। मतगणनास्थल के निकट किसी भी प्रकार की भीड़ एकत्र नहीं होनी चाहिए। धारा 144 का सख्ती से पालन कराया जाएगा। एएसपी संजय राय ने बताया कि किसी को भी मतगणना कक्ष में स्याही, पान, गुटखा, पानी की बोतल या फिर अन्य किसी प्रकार के तरल पदार्थ को ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
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