अंबेडकरनगर। अकबरपुर क्षेत्र के बंदनडीह मार्ग पर जून माह में स्कूटी सवार दो बहनों से पिस्टल के बल पर सोने की चेन लूटने के मामले में प्रभारी सत्र न्यायाधीश राम विलास सिंह ने आरोपी भवानीपुर निवासी गोलू राना उर्फ राजन को सशर्त जमानत दे दी।
अकबरपुर के बंदनडीह निवासी इंद्रकुमार तिवारी ने प्रार्थनापत्र में बताया था कि सात जून की शाम 07:30 बजे उनकी पुत्रियां अंकिता और खुशबू पहितीपुर बाजार से स्कूटी से घर लौट रही थीं। गांव से करीब 300 मीटर आगे मोड़ पर बाइक सवार तीन युवकों ने स्कूटी रोक ली। आरोपियों ने चाबी निकालकर दोनों बहनों की कनपटी पर पिस्टल सटाई, जान से मारने की धमकी दी और गले से सोने की चेन लूटकर चले गए। वारदात के दौरान एक आरोपी ने दस्ताने पहन रखा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि भवानीपुर निवासी गोलू अक्सर दस्ताना पहनता है। फोटो दिखाने पर पीड़िताओं ने उसकी पहचान करने का दावा किया।
इस आधार पर पुलिस ने गोलू राना उर्फ राजन को नामजद करते हुए दो अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी को केवल संदेह के आधार पर नामजद किया गया है। उसके पास से लूटी गई चेन, पिस्टल या दस्ताना बरामद नहीं हुआ। कोर्ट ने पाया कि 7300 रुपये की बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है और सहआरोपी को पहले ही जमानत मिल चुकी है। केवल आपराधिक इतिहास को पर्याप्त आधार न मानते हुए कोर्ट ने आरोपी को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी।