अंबेडकरनगर। शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन का दबाव डालने के आरोपी की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट नेहा आनंद ने खारिज कर दी।
01 सितंबर 2023 को अकबरपुर कोतवाली में एक दलित युवती ने मिर्जापुर कोड़रा निवासी दाउद इब्राहिम के खिलाफ दलित उत्पीड़न समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया। इसमें कहा गया कि उसने अपना नाम राहुल बताकर शादी का झांसा दिया। पति-पत्नी के तौर पर रहने लगा। बाद में उसने अपना असली धर्म बताते हुए उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। ऐसा न करने पर विधिवत शादी करने की बजाए पिटाई कर घर से बाहर कर दिया।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अवर न्यायालय से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद दाउद की तरफ से सत्र न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नेहा आनंद ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। (संवाद)