अंबेडकरनगर। जलालपुर में नाबालिग किशोरी का अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार आरोपी शिवम सिंह को कोर्ट से राहत नहीं मिली। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्टर कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसकी जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
जलालपुर क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उनकी 14 वर्षीय पुत्री 3 फरवरी 2026 को घर से पढ़ने के लिए निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने काफी खोजबीन की पर कोई पता नहीं चला था। इसके बाद पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी शिवम सिंह निवासी बभनपुरा राजेसुल्तानपुर को गिरफ्तार किया।
पीड़िता के बयान में सामने आया कि वह आरोपी के साथ गई थी और दोनों आपसी सहमति से साथ रह रहे थे। हालांकि पीड़िता की उम्र कम होने के कारण उसकी सहमति को कानूनी तौर पर मान्य नहीं माना गया। बयान के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ा दी थीं। आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर न्यायिक अभिरक्षा में ही रहने का आदेश दिया है।