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Ambedkar Nagar News: फर्जी नंबर प्लेट से वाहन चलाने वाले की जमानत अर्जी खारिज

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अंबेडकरनगर। मालीपुर इलाके में फर्जी नंबर प्लेट और कूटरचित दस्तावेज के सहारे वाहन चलाने के एक गंभीर मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी बृजेश शुक्ला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। प्रभारी सत्र न्यायाधीश हरबंश नारायण ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह आदेश पारित किया।
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जौनपुर निवासी रामआशीष यादव ने 9 मार्च 2026 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनके पुत्र विजय यादव के नाम से पंजीकृत बोलेरो वाहन (यूपी 62 एवाई 1009) के नंबर का इस्तेमाल एक अन्य सफेद स्कॉर्पियो गाड़ी पर किया जा रहा है। यह स्कॉर्पियो जौनपुर और आजमगढ़ में संचालित हो रही है। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी।
जांच के दौरान स्कॉर्पियो वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंजन नंबर और चेसिस नंबर फर्जी पाए गए। संभागीय परिवहन कार्यालय जौनपुर के रिकॉर्ड में भी इस वाहन का कोई पंजीकरण नहीं मिला। वाहन से संबंधित दस्तावेज भी कूटरचित पाए गए।
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जांच के आधार पर बृजेश शुक्ला निवासी नरवारी हमजापुर थाना सरपतहा का नाम आरोपी के रूप में सामने आया, जिसके बाद उसने अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की। अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलील और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया।
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