अंबेडकरनगर। बसखारी क्षेत्र के दहेज प्रताड़ना व हत्या के मामले में सत्र न्यायालय ने आरोपी ससुर को सशर्त जमानत दे दी है।
बसखारी के दशरैचा निवासी चंद्रिका यादव (50) के खिलाफ प्रताड़ना व दहेज हत्या की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पीड़िता के पिता ने शिकायती पत्र में बताया कि उनकी 18 वर्षीय पुत्री को आरोपी के पुत्र शुभम यादव ने फुसलाकर संबंध बनाया, जिससे वह गर्भवती हो गई। बाद में दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए आरोपियों ने उसे घर से निकाल दिया और 24 जनवरी 2026 की रात गला घोंटकर हत्या कर दी।
न्यायालय ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन किया, जिसमें गला घोंटने के स्पष्ट निशान नहीं पाए गए और मृत्यु का कारण संदिग्ध परिस्थितियों में बताया गया। साथ ही यह तथ्य भी सामने आया कि मृतका अपने पति के साथ अलग रह रही थी। इन तथ्यों को देखते हुए न्यायालय ने आरोपी की 80 हजार रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदारों की शर्त पर जमानत मंजूर की। साथ ही, आरोपी को नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित रहने, साक्ष्यों को प्रभावित न करने और गवाह को धमकाने का प्रयास न करने का निर्देश दिया।