अंबेडकरनगर। टांडा कोतवाली की एक मोहल्ला निवासी युवती ने सभासद मुन्नू कन्नौजिया और उसके मित्र सतीश के खिलाफ 15 दिन पूर्व सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। चार मार्च को दोनों को पुलिस ने जेल भेज दिया गया था। बुधवार को मुन्नू की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी।
पीड़िता ने आरोपी सभासद के घर से बिजली का बल्ब जलाने के लिए तार खींच रखा था। विश्वकर्मा जयंती के दिन बिजली का तार नहीं जलने पर वह तार ठीक करने आरोपी मुन्नू के घर गई थी। वहां शराब के नशे में धुत मुन्नू और उसके दोस्त सतीश ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। इसके बाद लगातार धमकाकर दुष्कर्म करते रहे।
इस बीच युवती गर्भवती भी हो गई थी। पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। बीते दिनों मुन्नू कन्नौजिया की जमानत अर्जी कोर्ट में दाखिल हुई थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार चतुर्थ ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। संवाद