अंबेडकरनगर। इब्राहिमपुर इलाके में आठ साल तक किशोरी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी फरहान मिर्जा की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने खारिज कर दी है।
क्षेत्र के एक अनुसूचित वर्ग के ग्रामीण ने करीब एक वर्ष पूर्व पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी पुत्री का आठ वर्षों से गांव के ही फरहान मिर्जा से संबंध थे। फरहान उसे शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। अब शादी करने से इन्कार कर रहा है। मामले में पुलिस ने दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट व एससी-एसटी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर चार नवंबर 2024 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में आरोपी की ओर से दाखिल जमानत याचिका में आरोपों को दरकिनार किया था। परीक्षण के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।