अंबेडकरनगर। विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम ने जहांगीरगंज क्षेत्र में दो वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी भोला की जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया है।
मासूम की मां ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया था कि 17 मई 2025 की शाम लगभग 7 बजे भोला ने उसकेे घर में घुसकर दो वर्षीय बच्ची को चुपके से उठाकर अंधेरे में ले जाकर अभद्र हरकत और दुष्कर्म का प्रयास किया। पड़ोसी महिला के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया था और पुलिस के हवाले कर दिया था। आरोपी ने अदालत में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में स्वयं को बेगुनाह बताते हुए दावा किया था कि मुकदमे में उसे झूठा फंसाया गया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहन कुमार ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अपील खारिज कर दी है।