अंबेडकरनगर। एससी-एसटी एक्ट के मामले में इब्राहिमपुर क्षेत्र के यादवपुर निवासी ग्राम प्रधान अमित पांडेय को राहत मिली है। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट चिंताराम ने 23 अक्टूबर को उनकी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।
अभियोजन के अनुसार, टांडा क्षेत्र के दसवां चौराहे पर मछली की दुकान लगाने वाले फेंकूराम ने आरोप लगाया था कि 13 मार्च 2025 को उनकी दुकान की मड़ई और छप्पर जला दिया गया। इसके बाद 19 मार्च को जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर गाली देने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया गया। इस मामले में इब्राहिमपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
बचाव पक्ष ने जमानत अर्जी में आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि रंजिश के चलते अमित पांडेय को फंसाया गया है। यह भी दलील दी गई कि इसी शिकायतकर्ता के एक अन्य मामले में विवेचना के बाद अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई थी।
न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन करने और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पाया कि अभियुक्त अंतरिम जमानत पर था और उसने इसका दुरुपयोग नहीं किया। इसके बाद मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।