अंबेडकरनगर। दहेज हत्या के अलग9अलग मामलों में आरोपी पति की जमानत अरजी जनपद न्यायाधीश रामसुलीन सिंह ने खारिज कर दी।
जलालपुर थाने में 18 अप्रैल 2024 को दर्ज कराए केस में वादी प्रेमचंद्र ने कहा था कि उसकी पुत्री ज्योति का विवाह नगपुर निवासी अभिषेक सोनी से छह वर्ष पहले हुआ। दहेज के लिए 17 अप्रैल को ससुराल पक्ष के लोगों ने उसकी पुत्री की फांसी लगाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पति अभिषेक ने बताया कि उनकी पत्नी ने आत्महत्या की है, कोई प्रताड़ना नहीं की गई। मामले को गंभीर मानते हुए जनपद न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।
दूसरा मामला जलालपुर थाना क्षेत्र का है। वादिनी सरोजा ने अपनी पुत्री आकांक्षा की दहेज के लिए हत्या कर देने का केस ससुराल पक्ष पर दर्ज कराया। इस मामले में जेल भेजे गए रुकुनपुर कासिमपुर निवासी पति अखिलेश ने खुद को निर्दोष बताते हुए जमानत देने की मांग की। जनपद न्यायाधीश ने इस आरोपी की भी जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। (संवाद)