अंबेडकरनगर। विशेष न्यायाधीश परविन्द कुमार ने गैंगस्टर के दो आरोपियों की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। दोनों इन दिनों जिला जेल में बंद हैं।
प्रकरण हंसवर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। तत्कालीन एसओ हंसवर ने थाना क्षेत्र के कुल आठ लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। इससे पहले इन सभी पर एक महिला के किशोर पुत्र के फर्जी जन्म तिथि वाला आधार कार्ड तैयार कर धोखे से बैनामा करा लेने का केस दर्ज हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी आरोपियों पर गैंगस्टर लगाया गया। इन्हीं में से दो आरोपियों हंसवर निवासी अभिमन्यु मौर्य व प्रदुम्मन मौर्य ने विशेष गैंगस्टर कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ मजबूती से साक्ष्य रखा। विशेष न्यायाधीश परविन्द कुमार ने इस पर दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
लूट के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त
अंबेडकरनगर। निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से लूट के आरोपी की जमानत याचिका जनपद न्यायाधीश रामसुलीन सिंह ने निरस्त कर दी है। मामला बीते दिनों सम्मनपुर थाना क्षेत्र का है। वादी अंकित पांडेय ने दर्ज कराए केस में कहा कि 25 अप्रैल को जलालपुर से अकबरपुर की तरफ जा रहा था। वह एक निजी फाइनेंस कंपनी में काम करता है। उसका नौ लाख 60 हजार रुपये जेब में रखे थे। दो बाइक से आए चार बदमाशों ने पूरा पैसा छीन लिया और फरार हो गए।
पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू की तो सम्मनपुर के आदीपुर निवासी रोहित कन्नौजिया को आरोपी बनाते हुए जेल भेजा। आरोपी की जमानत अर्जी अवर न्यायालय में खारिज हो गई। जमानत के लिए आरोपी के अधिवक्ता ने सत्र न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जनपद न्यायाधीश ने जमानत याचिका निरस्त कर दी। (संवाद)