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Ambedkar Nagar News: धोखाधड़ी में दो आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त

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अंबेडकरनगर। धोखाधड़ी करने के दो आरोपियों की जमानत अर्जी अपर जनपद न्यायाधीश रत्नेशमणि त्रिपाठी ने खारिज कर दी। मामला बेवाना थाने का है। बीते दिनों वादी राहुल कुमार ने तहरीर देकर कहा कि मुंगरी सोनगांव निवासी परिचित अनुज कुमार ने गलत तथ्यों की जानकारी देकर मेरे नाम से बैंक खाता खुलवा लिया। इसके बाद धोखाधड़ी कर खाते से साढ़े सात लाख रुपये निकाल लिए। यह पैसे अनुज व अन्य लोगों ने ऑनलाइन फ्रॉड करके मंगवाए थे, जो मेरे खाते में आ गए थे। बैंक खाते का एटीएम व चेकबुक आदि अनुज के ही पास थी। पुलिस ने तीन आरोपियों पर केस दर्ज किया।
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इनमें से दो आरोपी वैभव व धीरेंद्र ने जमानत के लिए सत्र न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। एडीजीसी सुभाषचंद्र वर्मा ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीजे रत्नेशमणि त्रिपाठी ने धोखाधड़ी व आईटी एक्ट की धारा में दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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