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Ambedkar Nagar News: एटीएम कार्ड बदलने के शातिर की जमानत अर्जी निरस्त

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अंबेडकरनगर। एटीएम कार्ड बदलकर बैंक खाते से सवा तीन लाख रुपये निकाल लिए जाने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने नामंजूर कर दी। कटका थाने में एक वर्ष पहले दर्ज कराए केस में वादी दयाराम ने बताया कि उसका बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है। वह रफीगंज बैंक शाखा के बगल एटीएम पर रुपये निकालने गया था। इसी बीच वहां एक व्यक्ति ने उसका एटीएम बदल लिया। इसके चलते एटीएम से पैसे नहीं निकले।
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वादी ने बताया कि उसे सिर्फ दो हजार रुपये की जरूरत थी। ऐसे में बैंक शाखा में जाकर फाॅर्म भरने के बाद रकम मिल सकी। उसी दिन अलग-अलग बार में 21 हजार रुपये की खरीदारी एटीएम कार्ड का प्रयोग कर शातिरों ने कर ली। दो दिन बाद दस हजार व पांच हजार रुपये निकाल लिए गए। अगले दिन फिर 15 हजार व 10 हजार रुपये निकालने के साथ ही कुल 3 लाख 21 हजार आठ सौ रुपये निकाल लिए गए। तहरीर में बताया कि संबंधित बैंक खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर बंद था। इसलिए उस पर आ रहे मैसेज की जानकारी नहीं हो पाई। पुलिस ने मामले में केस दर्ज करते हुए बाद खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।
एडीजीसी सुभाषचंद्र वर्मा ने बताया कि एक आरोपी सूरज राजभर निवासी ग्राम सुरहन थान दीदारगंज जनपद आजमगढ़ ने जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर जनपद न्यायाधीश रत्नेशमणि त्रिपाठी ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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