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Ambedkar Nagar News: सड़क हादसे में चालक की जमानत अर्जी खारिज

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अंबेडकरनगर। जलालपुर क्षेत्र में मई माह में हुए भीषण सड़क हादसे में आठ लोगों की मौत के मामले में आरोपी चालक विशाल विश्वकर्मा को कोर्ट से राहत नहीं मिली। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय चिंताराम ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
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सम्मनपुर के जैनापुर निवासी मायाराम ने शिकायती पत्र में बताया था कि तीन मई की रात करीब 11:30 बजे उनके पुत्र आदित्य कुमार और छोटू एक निमंत्रण कार्यक्रम से लौट रहे थे। इसी दौरान जलालपुर-अकबरपुर मार्ग पर अशरफपुर भुआ भट्ठे के निकट तेज रफ्तार कार ने बुलेट को टक्कर मार दी। आसपास मौजूद लोगों ने कार को रोकने का प्रयास किया तो आरोपी चालक ने खुद को बचाने के प्रयास में सड़क पर मौजूद लोगों की ओर कार बढ़ा दी।
इस घटना में चार लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में लालचंद्र, इंदेश कुमार, साहिल कुमार, आदित्य कुमार, छोटू, राजू गुप्ता, उत्तम कुमार और कैफी शामिल थे। तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी चालक विशाल विश्वकर्मा निवासी चितईपट्टी कटका को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अभिलेखों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने विशाल विश्वकर्मा की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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